भीमसेन सिंह तोमर।
अम्बाह/पोरसा। कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) जिला मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक-2481 / खाद्य / 2021, मुरैना दिनांक 12.10.2021 से पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक रनवीर सिंह पुत्र किशुन सिंह, आशाराम, सुजान सिंह, जनवेद सिंह पुत्र ब्रम्हजीत सिंह, उम्मेद, रामसनेही तथा अन्य द्वारा ग्राम रतनपुरा मौजा कीचौल की भूमि सर्वे नम्बर 75, 324, 306, 312 / 2, 319, 379, 380, 383, 384, 385, 291, 375, 378, 295/4, 362/4/2, 362/1, 372, 294/2, 295/3, 399/4, 368/3, 365, 372, 317, 307, 330, 338, 364, 368 / 4, 275, 375 एक ही परिवार की कृषि भूमि है, पर बाजरा की फसल खड़ी है अव कट चुकी है, किन्तु पटवारी रामगोपाल वर्मा द्वारा फसल गस्त के दौरान जानबूझकर बाजरे की फसल अंकित नहीं की गयीं है जिसके कारण बाजरे की फसल का सत्यापन नहीं हो रहा है और बाजरे की फसल को समर्थन मूल्य पर विकय नहीं कर पा रहे है। उक्त शिकायती आवेदन के सम्बंध में तहसीलदार पोरसा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार पोरसा प्रतिवेदन क्रमांक- आ.का. / प्रतिवेदन / 2021 / 1245 पोरसा, दिनांक 14.10.2021 के द्वारा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि 75 251, 294 / 2. 295 / 3, 295/4, 306, 307, 312/2, 317, 319, 324, 362/4/2, 362/1, 365, 368/3, 372, 375, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 399 / 4 के सम्पूर्ण भाग एवं सर्वे नम्बर 368 के भाग 2 / 3 रकवे पर खड़ी बाजरे की फसल कटी होना पायीं गयीं तथा तथा भूमि सर्वे नम्बर 368 के 2/3 भाग पर बाजरे की फसल मौके पर खडी होने से शिकायत की सत्यता की पुष्टि किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। इससे पूर्व भी पटवारी श्री रामगोपाल वर्मा द्वारा शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना करने के कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। किन्तु पटवारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक होना नहीं पाया गया।
अतः तहसीलदार पोरसा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पटवारी श्री वर्मा की कार्यप्रणाली के प्रति गम्भीर शिकायतें व्याप्त होने के कारण पटवारी श्री रामगोपाल वर्मा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत वरिष्ठ के आदेशों की अव्हेलना करने एवं अपने पदीय कर्तव्यों प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के परिणाम स्वरूप, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पोरसा रहेगा तथा इन्हें निलंबन काल मे मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। साथ ही पटवारी हल्का नम्बर 29 कीचौंल का प्रभार अन्य आगामी आदेश तक पटवारी श्री अंकित डण्डोतिया, पटवारी हल्का नम्बर 19 रन्हैरा को प्रदाय किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।