सत्र न्यायालय दतिया द्वारा आगजनी के अपराध में आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया
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दतिया | लोक अभियोजक श्री केएन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि आज एक सत्रवाद क्रमांक 100/18 शासन बनाम रवि साहू में आरोपी रवि साहू पुत्र दयाराम निवासी सेवढ़ा चुंगी दतिया को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 28-29 अप्रैल 2018 की दरमियानी रात में आरोपी रवि साहू ने अपने ससुराल में जाकर ससुराल के घर में बाहर से खिड़की में से तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी बैठक में रखे सोफा, पर्दा एवं अन्य दुकानकारी संबंधी रखे सामान में आग लग गई और वह जलकर नष्ट हो गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी आरोपी के ससुर बालकिशन साहू द्वारा थाना सिविल लाईन पर की गई। जिसका विचारण सत्र न्यायालय दतिया द्वारा किया गया जिसमें सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को धारा 436 में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया गया।