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उ0प्र0 गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत बुद्धा हास्पिटल एवं पैरामेडिकल कालेज, पटखौली, खलीलाबाद की कुल 2 करोड़ 12 लाख की सम्पति की गयी जब्त
पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री आकाश तोमर के नेतृत्व में चल रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत आज दिनाँक 31-01-2019 को मु0अ0सं0 760 / 18 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर के अन्तर्गत अभियुक्त डा0 डी0के0 गौतम उर्फ देवेन्द्र कुमार गौतम निवासी रघऊपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती जो कि एक शातिर अभियुक्त है एवं इसका संगठित गिरोह है, इस गिरोह के अन्य सदस्य डा0 अन्जू गौतम उर्फ रेखा गौड़ एवं अजय कुमार राव है,इस गिरोह तथा उनके सरगना द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 17 में वर्णित अपराध छल एवं कूट रचना तथा मेडिकल कौंसिल एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कारित किया गया था ।डा0 डी0के0 गौतम उर्फ देवेन्द्र कुमार गौतम के विरुद्ध जनपद सन्तकबीरनगर में 06 अपराधिक मामलें व जनपद शाहजहाँपुर में 01 अपराधिक मामला दर्ज है । अभियुक्त द्वारा काफी समय से फर्जी डाक्टर बनकर लोगों का इलाज किया जाता रहा तथा क्लीनिक चलाता रहा जब कि उसके पास कोई मेडिकल की डिग्री नही थी, अभियुक्त द्वारा वर्ष 2007 में पचपोखरी थाना दुधारा के अन्तर्गत मेडिकल प्रैक्टिस आरम्भ की गयी थी जिसके बाद वर्ष 2008 में मधुरिया कुशीनगर में डा0 शिवाकान्त पाण्डेय स्मृति चिकित्सालय मधुरिया में बतौर डाक्टर कार्य करने लगा । चिकित्सालय के लोगों को इसकी डिग्री पर शक होने पर यह वहाँ से वर्ष 2009 में तुर्कपट्टी कुशीनगर चला गया जिसके बाद वर्ष 2009-10 में बैंक चौराहा खलीलाबाद तत्पश्चात 2010 मे नेदुला चौराहा पटखौली रोड़ पर प्रैक्टिस करने लगा । अभियुक्त की कार्यप्रणाली एसी थी कि कुछ समय तक एक स्थान पर रह कर अवैध रुप से मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद यह अपना कार्यस्थल बदल देता था तथा इस प्रकार अर्जित की गयी सम्पत्ति से इसके द्वारा वर्ष 2010 में भूखण्ड खरीद कर हास्पिटल बनाकर अवैध रुप से संचालित किया गया ,उसी परिसर मॆं अवैध पैरामेडिकल कालेज भी संचालित किया गया । अभियुक्त ने केवल स्वयं को एम0एस0 डिग्री होल्डर डाक्टर के रुप में प्रतिस्थापित कर बिना किसी मान्यता अथवा पंजीकरण के फर्जी हास्पिटल एवं पैरामेडिकल कालेज संचालित किया व फर्जी कार लोन व फर्जी आई0डी0 का प्रयोग कर धोखाधड़ी की व पूर्व में फर्जी रेलवे अधिकारी बनकर ठगी भी कर चुका है जिसके सम्बन्ध में जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 2011 में अभियोग पंजीकृत है,जिसमें अभियुक्त निरन्तर 07 वर्षों से फरार चल रहा था । अभियुक्त द्वारा अपराधिक गतिविधियां सचालित कर अवैध रुप से धनार्जन कर चल अचल सम्पत्ति अर्जित की तथा इन सम्पत्तियों का उपभोग भी अभियुक्त द्वारा ही किया जा रहा था ।
उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट सन्तकबीरनगर द्वारा अभियुक्त की ग्राम पटखौली स्थित गाटा संख्या 370 में 268.81 वर्ग मीटर की जमीन जिसका अनुमानित मूल्य 50 लाख ,1.00 करोड़ मूल्य का पाँच मंजिला भवन व 50 लाख अनुमानित मूल्य के मेडिकल स्टोर की दवाईयां,आपरेशन थियेटर तथा हास्पिटल व कालेज के अन्य संसाधन,एक एम्बुलेन्स मूल्य 1.00 लाख,फर्जी आई0डी0 का प्रयोग कर खरीदी गयी विटारा ब्रेजा गाड़ी मूल्य 8.00 लाख,टाटा नैनों कार मूल्य 1.00 लाख,महिन्द्रा जीप मूल्य 2.00 लाख सम्मिलित मूल्य 2.12 करोड़ रुपये उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गतसीज करने का आदेश दिया । जिसके अनुपालन में आज दिनाँक 31-01-2019 को उपजिला मजिस्ट्रेट,खलीलाबाद व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री प्रदीप कुमार सिंह की उपस्थिति में सीज किया गया ।