पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 29.03.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।
पुलिस मुठभेड़ मे 06 राशि गोवशींय पशु, 01 अदद अवैध कट्टा, 01 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद अवैध चाकू के साथ 02 पशु तस्कर गिरफ्तार
थाना बखिरा पुलिस द्वारा मुठभेड़ मे 02 अभियुक्त नाम पता 1- राजू पुत्र रशीद 2- मुस्ताक अली पुत्र अब्दुल रशीद निवासीगण दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 06 अदद गोवशींय पशु, 01 अदद अवैध कट्टा, 01 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 116 / 19 धारा 3 / 5 / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम , मु0अ0सं0 117 / 19 धारा 307 भादवि , मु0अ0सं0 118 / 19 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम (बनाम राजू पुत्र रशीद) व 119 / 19 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम (बनाम मुस्ताक अली पुत्र अब्दुल रशीद) पंजीकृत किया गया ।
02 राशि गोवंशींय पशु, 01 अदद अवैध कट्टा, 02 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद अवैध चाकू के साथ 02 पशु तस्कर गिरफ्तार
थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 68 / 19 धारा 3 / 5 / 8 गोवध निवारण अधिनियम मे वांछित अभियुक्त नाम पता 1- निजामुद्दीन उर्फ बिलाऊ पुत्र दोस्त मोहम्मद 2- इमरान पुत्र गुलाब निवासीगण दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 02 राशि गोवंशींय पशु, 01 अदद अवैध कट्टा, 02 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 83 / 19 धारा 3 / 5 / 8 गोवध निवारण अधिनियम , मु0अ0सं0 84 / 19 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम (बनाम निजामुद्दीन उर्फ बिलाऊ पुत्र दोस्त मोहम्मद) , मु0अ0सं0 85 / 19 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम (बनाम इमरान पुत्र गुलाब) पंजीकृत किया गया ।
आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता राज जायसवाल पुत्र रमाकान्त जायसवाल निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 229 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।
वारण्टी
थाना महुली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- सुनील पुत्र पूर्णमासी 2- बब्लू पुत्र अमेरिका निवासीगण करियापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।
थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 05 वारण्टी नाम पता 1- जितेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी बेलबनवा 2- शमशुद्दीन पुत्र एहसान उल्लाह निवासी महादेवा 3- गोरख पुत्र रामसुभद्र 4- संतराम पुत्र रामराज 5- मुरली पुत्र रामराज निवासीगण जमोहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।
पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों के विवाद के कराया गया शांत – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्र के बनकटा अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 0822 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों मे विवाद होने के संबंध मे सूचना दिया । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 05 मिनट मे मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया तथा दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शांत कराया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ मु0 आरक्षी जगदीश शरण , का0 राजीव ,हो0चा0 राजेश कुमार ।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन चालान व 131 वाहनों से 36150 रु0 सम्मन शुल्क वसूल
आज दिनांक 29-03-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन चालान व 131 वाहनों से 36150 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।
शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार –
1 – थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
2- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
3- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
4- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
आज दिनांक 29-03-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 19 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 56 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म कें 01 लड़के से पूछताछ करने के पश्चात उसके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।