
मारपीट करने बाले आरोपी को 3 माह का कारावास एवं ₹700 का अर्थदंड
गोहद– एडीपीओ प्रवीण सिंह सिकरवार गोहद ने बताया कि फरियादी राजेश दिनांक 6 2004 को मुन्ना हलवाई की दुकान पर दही लेने गया था उसी समय चिंटू और गोविंद ने फरियादी का रास्ता रोककर गाली गलौज करने लगा फरियादी ने जब गाली देने से मना किया तो आरोपी चिंता ने दाहिने हाथ के अंगूठे में काट लिया और पटक कर बाएं पैर की पिंडली में काट लिया फरियादी राजेश ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की गई जिस पर थाना गोहद ने अपराध क्रमांक 154/04 धारा 324 ,341,294 भारतीय दंड संहिता का मामला दर्ज किया प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई के उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने आरोपी चिंटा उर्फ गोविंद को धारा 324 में 3 माह का कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड धारा 341 मे ₹200 का अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रवीण सिंह सिकरवार ने की