दतिया।(रामजीशरण राय ब्यूरो RB News Datia) शासन के निर्देशानुसार दतिया अनुभाग में संचालित उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से सामग्री वितरण न पाए जाने पर 12 दुकानों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् एसडीएम द्वारा प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किए है।
जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य के विके्रताओं द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री का सहायक आपूर्ति अधिकारी डीएस धाकरे तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उमेशचंद्र शर्मा द्वारा जांच कर एसडीएम कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
प्रतिवेदन के अनुसार माह की एक तारीख से सामग्री वितरण किए जाने के निर्देश दिए है परंतु दतिया अनुभाग की 12 दुकानों ने कुछ भी सामग्री वितरित नहीं की। इनका सामग्री वितरण 24 मई तक निरंक यानी जीरो है।
निरीक्षण के दौरान जिन 12 दुकानों का वितरण निरंक है उनमें हिनौतिया, हिड़ौरा, भदूमरा, कामद, कुसौली, पठरा, तरगुंवा, डंगराकुआं, चौपरा, कमरारी, भांसड़ा खुर्द तथा गंधारी की दुकाने प्रमुख रूप से है।
इन 12 दुकानों पर पीओएस मशीन का इस्तेमाल न करने तथा सामग्री वितरण न करने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश) 2015 की कंडिका का उल्लंघन करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।