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दतिया |-
विहित प्राधिकारी धारा 92 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया ने ग्राम पंचायत लहार हवेली के पूर्व सरपंच श्री उत्तम भास्कर को जेल सुपुर्द किऐ जाने का वारंट जारी किया है। विहित प्राधिकारी ने यह वारंट मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया है।
विहित प्राधिकारी ने यह वारंट सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2006-7 में स्वीकृत कार्य नहीं कराते हुए कुल वसूली योग्य राशि 1 लाख 59 हजार 602 रूपये में से उनके हिस्से की 79 हजार 801 रूपये की राशि जमा नहीं कराने के फलस्वरूप जारी किया है। गौरतलब है कि उक्त कार्य की राशि जमा करने हेतु संबंधित को युक्तियुक्त अवसर दिया गया। लेकिन पूर्व सरपंच श्री उत्तम भास्कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित तो हुए, परंतु अपने हिस्से की वसूली योग्य राशि जमा कराने का समाधान करने में असमर्थ रहे।