गोहद Adpo प्रवीण सिंह सिकरवार ने बताया कि दिनांक 9/6/14को करीब 1.30जब फरियादी शुभम, शशिकांत, अरुण शर्मा के साथ टेंट का सामान वापस करके अपने घर जा रहा था,तभी लोधे की पाली के पास शैलेन्द्र के खेत के पास आरोपी संतोष,सुनील एवम उनके दो साथियों ने ट्रेक्टर रोका संतोष के हाथ मे बंदूक थी उसने बंदूक का बट अरुण के मारा एवम सुनील व उसके साथी ने लाठियो से अरुण की मारपीट की शुभम एवम शशिकांत द्वारा बीचबचाव कराने पर आरोपियों द्वारा उनकी भी लाठियो से मारपीट की गई, फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा में की जिसे अपराध क्रमांक 150/2014 अंतर्गत धारा323,325,294,506 ipc के अंर्तगत Fir लेख की
मामले की संपूर्ण सुनबाई के उपरांत न्यायालय गोहद ने आरोपी संतोष व सुनील को धारा 323,325 के अपराध में दोषी पाया और धारा323 में3माह की सज़ा व200-200 रुपये जुर्माना एवम धारा 325 ipc में 1-1 वर्ष का कारावास एवम 300-300 रुपये के अर्थदंड से दोनों आरोपियों को दंडित किया शासन की और से पैरवी adpo प्रवीण सिंह सिकरवार गोहद ने की