- राकेश द्विवेदी की रिपोर्ट
- संत कबीर नगर ज़िले मे इस समय अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 14.08.2018 को शाम मुखलिसपुर रेलवे क्रासिंग के पूर्व बरकत अली पुत्र अनवारूल हक उम्र 20 वर्ष, उबैदुल्लाह पुत्र शमीम अहमद खां उम्र 20 वर्ष तथा शानू उर्फ अनवारूल हक उम्र करीब 20 वर्ष सर्व निवासीगण पठान टोला पश्चिमी थाना खलीलाबाद संतकबीरनगर के शव पाये जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में आज पुलिस कप्तान ने घटना का खुलासा एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान किया है।
- उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट के उद्धरत अंश के अनुसार सभी मृतकों के शरीर पर आयी हुयी चोटें रेल दुर्घटना के फलस्वरूप टकराने से आना पाया गया। विशेषज्ञ राय तथा विवेचना के आधार पर किसी अपराध का होना नही पाया गया तथा घटना दुर्घटनावश होना पाया गया।विदित हो कि इस सम्बन्ध में दिनांक 16.08.2018 को अब्दुल वहीद पुत्र मुन्शीदार निवासी पठान टोला पश्चिमी थाना खलीलाबाद संत कबीर नगर द्वारा अज्ञात अभियुक्तगणों के विरूद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद द्वारा सम्पादित की गयी।तीनों मृतकों के शव मुखलिसपुर रेलवे क्रासिंग से पूरब की ओर डाऊन लाईन के पोल संख्या 537/24 के पास रेलवे लाईन से 10-35 फीट की दूरी के बीच नाले के दक्षिण दिशा में पाये गये थे। शवों के पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी।पोस्टमार्टम में तीनों शवों पर Crushed Injuries पायी गयी थी। मृतकों के शरीर पर आई मृत्यु पूर्व चोटों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि चोटें अत्यधिक हैं तथा चोटों की तीव्रता अधिक है जिससे मृतकों के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुयी थीं।परिस्थितियों के दृष्टिगत घटना के अनावरण के लिये राज्य विधि विज्ञान परामर्शी सेल की विशेषज्ञ टीम से घटनास्थल की पुर्नसंरचना (Reconstruction of Crime Scene) कराया गया।
- पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ टीम द्वारा मौके पर घटनाक्रम की पुर्नसरंचना कर परीक्षण किया गया तथा बताया गया कि तीनों शव रेलवे ट्रैक से 9 फीट, 21 फीट तथा 35 फीट की दूरी पर नाले के समान्तर पाये गये।मृतकों के शरीर पर आयी सभी चोटें भारी वस्तु के अत्यधिक तीव्र गति से टकराने से आयी हैं।विशेषज्ञ टीम द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों को देखकर तथा वीडियोग्राफी देखकर की गयी गणना के अनुसार चोटों के लिये लगभग 1000 पौण्ड (453 किलोग्राम) के बल से चोट आना आवश्यक है जो सामान्य मारपीट से अथवा किसी हथियार के प्रहार से नही आ सकती।विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट के उद्धरत अंश के अनुसार सभी मृतकों के शरीर पर आयी हुयी चोटें रेल दुर्घटना के फलस्वरूप टकराने से आना पाया गया है।विशेषज्ञ राय तथा विवेचना के आधार पर किसी अपराध का होना नही पाया गया तथा घटना दुर्घटनावश होना पाया गया।