विधि की जानकारी आवश्यक अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ए के गुप्ता,
मेहगांव : आज शासकीय उत्कृष्ट उ मा वि मे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया शिविर मे अपने अध्यक्षीय उदवोधन मे अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ए के गुप्ता ने कहा कि अकिंचन (गरीबो) को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है,
जिला विधिक समिति के व्दारा ही विधिक साक्षरता का अभियान तहसील स्तर पर व जिला स्तर पर चलाया जाता है,
हर व्यक्ति को कानून की आधार भूत जानकारी अत्यंत आवश्यक है जिससे वह अपने अधिकार कर्तव्य व दायित्वों को भली भांति निर्वहन कर सके,
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन मे विधिक शिविरों का आयोजन किया जाता है अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा एडबोकेट ने कहा कि धर्म और कानून एक ही सिक्के के पहलू है अधिकारो से पहले कर्तव्य पालन आवश्यक है,
संविधान के मूल कर्तव्यो का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है,
अभिभाषक संघ के पूर्व सचिव रामनाथ सिह भदौरिया एडबोकेट ने अपने उदवोधन मे कहा कि तथ्य की भूल क्षम्य है विधि की भूल क्षम्य नही है,
संविधान की सर्वोच्चता एंव व्यवस्थापिका न्यायपालिका एंव कार्यपालिका एंव सीमाओं के बारे मे बिस्तार से बताया,
न्यायाधीश एस के कौशल ने अपने उदवोधन मे कहा कि विधि के शासन मे बिना कानूनी जानकारी के अपराध घटित होने पर कानून न जानने के कारण का लाभ आरोपी को प्राप्त नही हो सकता किसी भी हाल मे कानून का उल्लंघन न करे ,
शिविर मे सचिव अजमेर सिह नरवरिया एडबोकेट सुभाष राठौर एडबोकेट सह सचिव दलीप चौधरी एडबोकेट एंव शिक्षकगण प्रदीप शर्मा राजकुमार नरवरिया संजीव कुमार उदयबीर आर के दिनकर पी के श्रीबास्तव एंव बडी संख्या मे क्षात्र उपस्थित रहै,
कार्यक्रम का संचालन शिक्षक क्रष्णबीर सिह भदौरिया ने किया आभार प्राचार्य आर डी मित्तल ने किया।